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Day: November 1, 2026

 

झबरेड़ा। ग्राम पंचायत सुनहेटी आलापुर की वर्तमान ग्राम प्रधान और उनके पति के खिलाफ शैक्षिक प्रमाणपत्र से जुड़ी कथित अनियमितता के मामले में अदालत के आदेश पर थाना झबरेड़ा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। गांव निवासी सतीश कुमार उर्फ मुन्नू सिंह ने न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान ने कथित रूप से स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) के आधार पर पहले आशा कार्यकत्री के पद पर नियुक्ति प्राप्त की और बाद में उसी प्रमाणपत्र का उपयोग पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए किया। शिकायत में संबंधित प्रमाणपत्र चौधरी शिक्षा निकेतन जूनियर हाईस्कूल, ग्राम सोहलपुर की कक्षा आठ के शैक्षिक सत्र 2007-2008 का बताया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय से प्राप्त जानकारी में संबंधित नाम की किसी छात्रा के उक्त सत्र में अध्ययनरत होने तथा उसके नाम से टीसी या अंकपत्र जारी किए जाने का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में ग्राम प्रधान के पति की भूमिका होने का आरोप भी लगाया है। पुलिस स्तर पर कार्रवाई न होने का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झबरेड़ा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत ग्राम प्रधान और उनके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक नीरज रावत को सौंपी है। पुलिस के अनुसार, संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ग्राम प्रधान और उनके पति का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना बाकी है।